दिव्यांग ईएसएम (सभी रैंक) के लिए गतिशीलता उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता
उद्देश्य
इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य उन ईएसएम के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक विकलांगता के साथ विकलांग हो जाते हैं।
वित्तीय सहायता
एएफएफडीएफ में से 01 अप्रैल 2022 से प्रति ईएसएम अधिकतम 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो अपनी सेवा के बाद 50% या उससे अधिक विकलांगता के साथ विकलांग हो जाते हैं।
पात्रता शर्तें
निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-
(ए) आवेदक को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक विकलांगता के साथ ईएसएम विकलांग होना चाहिए, और सेना/नौसेना/वायु सेना की इसी तरह की योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
(बी) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
(सी) प्रदान किए गए गतिशीलता उपकरण का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
(घ) 01 अप्रैल 2022 से अतिरिक्त पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:-
(i) आवेदक को पंजीकृत डाक के माध्यम से उक्त राशि का एक पोस्ट डेटेड चेक, विधिवत हस्ताक्षरित, ईएसएम द्वारा एक प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करना होगा जिसमें कहा गया हो कि "यदि मैं मोबिलिटी उपकरण के दस्तावेज और पंजीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहता हूं, तो चेक संख्या ............... दिनांक ......... एएफएफडीएफ खाते में जमा किया जा सकता है।" मोबिलिटी उपकरण के लिए उसके मामले की मंजूरी के तुरंत बाद, जिसके आधार पर मोबिलिटी उपकरण खरीदने के लिए राशि उसके खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा ईएसएम को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की पिछली प्रक्रिया का पालन करना होगा:-
(एए) ईएसएम द्वारा खरीदे गए नए स्कूटर के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी।
(एबी) डीलर की नकद रसीद की एक फोटोकॉपी।
(एसी) ईएसएम और स्वतंत्र गवाह के साथ स्कूटर की तस्वीर उनके नाम, पते और हस्ताक्षर के साथ। फोटो में ईएसएम और स्वतंत्र गवाह के साथ स्कूटर का पंजीकृत नंबर दिखाई देना चाहिए। (ii) उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर, ईएसएम द्वारा अग्रेषित पोस्ट डेटेड चेक को इस सचिवालय द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर, वही चेक एएफएफडीएफ खाते में जमा कर दिया जाएगा।
आवेदन
संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसडब्ल्यूओ) की संस्तुति के साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप पर आवेदन किया जाना चाहिए। एक नमूना आवेदन पत्र अनुलग्नक 1 में रखा गया है। संबंधित जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ होनी चाहिए:-
(ए) पूर्ण डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज/प्रमाणपत्र।
(बी) ईएसएम पहचान पत्र।
(सी) विकलांग गतिविधि की प्रकृति को दर्शाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य।
(डी) सशस्त्र बल चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता की प्रकृति और गतिशीलता उपकरण की अनुशंसित खरीद का संकेत देता है।
(ई) गतिशीलता उपकरण के प्रकार, मेक और विनिर्देशों को दर्शाते हुए अधिकृत डीलर से संशोधित स्कूटर के लिए वित्तीय अनुमान।
(एफ) बैंक खाता संख्या (केवल पीएनबी/एसबीआई में) और आईएफएस कोड का विवरण।
गतिशीलता उपकरण का जीवन
गतिशीलता उपकरण का जीवन खरीद की तिथि से 10 वर्ष निर्धारित किया गया है। लाभार्थी पिछले उपकरण की खरीद की तिथि से 10 वर्ष बीत जाने के बाद नए गतिशीलता उपकरण के लिए पुनः आवेदन कर सकता है
आवेदन का माध्यम
आवेदन को संबंधित ZSB में पात्र ESM द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ZSWO आवेदन की जांच करेगा और यदि सभी मामलों में सही पाया जाता है, तो इसे भुगतान के लिए सीधे KSB सचिवालय को अग्रेषित करेगा।
KSB सचिवालय में प्रसंस्करण
KSB सचिवालय में प्राप्त होने पर, कल्याण अनुभाग प्रभारी आवेदन को एक विशेष क्लर्क को सौंप देगा जो आवेदन से वांछित डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करेगा। प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करने के लिए एक अन्य क्लर्क को नामित किया जाएगा। अनुभाग प्रभारी इसे सत्यापित करेगा और मामले को JD (कल्याण) के पास प्रसंस्करण के लिए संबंधित फ़ाइल में रखेगा, जो सचिव, KSB से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
भुगतान प्रक्रिया
KSB में अनुमोदन के बाद, भुगतान के लिए आवेदन संसाधित किया जाएगा। केएसबी द्वारा लाभार्थी ईएसएम को 1 लाख रुपये का पूरा भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा।
भुगतान की पावती
भुगतान प्राप्त होने पर, लाभार्थी ईएसएम को अग्रिम की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान की पावती देनी होगी।
उद्देश्य
इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य उन ईएसएम के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हो जाते हैं।
वित्तीय सहायता
एएफएफडीएफ में से 01 अप्रैल 2022 से प्रति ईएसएम अधिकतम 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हो जाते हैं।
पात्रता की शर्तें
निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-
(ए) आवेदक 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद ईएसएम विकलांग होना चाहिए, और सेना/नौसेना/वायु सेना की इसी तरह की योजना के तहत कवर नहीं होना चाहिए।
(बी) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
(ग) प्रदान किए गए गतिशीलता उपकरण का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
(घ) 01 अप्रैल 2022 से अतिरिक्त पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:-
(i) आवेदक को पंजीकृत डाक के माध्यम से उक्त राशि का एक उत्तर दिनांकित चेक, विधिवत हस्ताक्षरित, एक प्रमाण पत्र के साथ भेजना होगा।