ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ITR-1 की प्री-फिलिंग और फाइलिंग सेवा उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन एक्सेल और HTML उपयोगिता तक पहुँच कर ITR-1 दाखिल करने में सक्षम बनाती है। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका ऑनलाइन मोड के माध्यम से ITR-1 दाखिल करने की प्रक्रिया को कवर करती है।
पैन और आधार लिंक हैं (अनुशंसित) कृपया ध्यान दें: यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है। उस स्थिति में आपको एक टिकर संदेश मिलेगा “आपका पैन निष्क्रिय हो गया है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है। कुछ एक्सेस सीमित हो सकते हैं। आप धारा 234H के तहत भुगतान के बाद अपने पैन को लिंक कर सकते हैं और उसे चालू कर सकते हैं।” रिफंड जारी करने के लिए कम से कम एक बैंक खाते को पहले से मान्य करें और रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल करने के लिए सत्यापन प्रगति स्थिति के तहत पोर्टल पर माई बैंक अकाउंट के तहत कम से कम एक बैंक खाता जोड़ें आधार / ई-फाइलिंग पोर्टल / आपके बैंक / NSDL / CDSL (ई-सत्यापन के लिए) से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर ऑफ़लाइन उपयोगिता डाउनलोड करें या किसी तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर का लाभ उठाएँ (यदि ऑफ़लाइन मोड का उपयोग कर रहे हैं)